अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में कोर्ट का फैसला – तीनों दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में कोर्ट का फैसला

➡तीनों दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई
➡पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्रकैद की सजा
➡साल 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या की थी
➡कोटद्वार कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई
➡अंकिता भंडारी का शव नहर से बरामद हुआ था

 

कोटद्वार।उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों को भा.दं.सं. की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना) और 354 (शारीरिक उत्पीड़न) के तहत दोषी पाया।कोर्ट ने तीनों दोषियों पर प्रत्येक ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने मृतका के परिजनों को ₹4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया।

फैसले के दौरान अंकिता के माता-पिता भी अदालत में उपस्थित रहे। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए दोषियों को फांसी की सज़ा देने की मांग की है।उनका कहना है कि इस जघन्य अपराध में आजीवन कारावास अपर्याप्त है। कोर्ट का फैसला आने से ठीक पहले कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद भीड़ ने पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को रोका और स्थिति को नियंत्रित किया।

पिछले 2 वर्ष 8 माह तक चली सुनवाई में कुल 97 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पूरे प्रदेश की नजर इस फैसले पर टिकी थी, जो आज कोर्ट ने सुनाया।फैसले के बाद अंकिता के पिता ने कहा कि वे अब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और फांसी की सज़ा की मांग को आगे बढ़ाएंगे। उनका कहना है,“हमारी बेटी को इंसाफ अधूरा मिला है, हम अंत तक लड़ेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *