ज्योतिर्मठ। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन एवं जनपद न्यायाधीश , अध्यक्ष/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-चमोली के मार्गदर्शन में, सचिव/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-चमोली तथा सखी वन स्टॉप सेंटर गोपेश्वर के संयुक्त तत्वावधान में आज दिनांक 19 मई, 2025 को स्थान राजकीय आदर्श बालिका इण्टर कालेज ज्योतिर्मठ तहसील जोशीमठ में विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया!
इस शिविर में नालसा(बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं) योजना, 2024, एवं नालसा (मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना, 2024, जिसमें, विकलांग व्यक्तियों के साथ बच्चे भी शामिल हैं, का उद्देश्य विकलांग बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह को रोकना और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है, साथ ही उनके समग्र विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं के संबंध मैं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सी) संख्या 1234/2017, सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन एंड अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के संबंध मैं जानकारी प्रदान की गई साथ ही महिलाओं के अधिकार, बुजुर्गों के अधिकार, बच्चों के अधिकारों, POCSO Act, POSH Act, NALSA Portal, NALSA, SALSA, DLSA and TLSCS और NALSA हेल्पलाइन नंबर 15100 आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई!
इस शिविर में सचिव के साथ-साथ विशिष्ट अतिथि राजकुमार उपाध्याय प्राचार्य law university कोटा राजस्थान, प्रधानाचार्य उर्मिला बहुगुणा राजकीय आदर्श बालिका इंटर कालेज ज्योतिर्मठ, समस्त अध्यापकगण राजकीय आदर्श बालिका इंटर कालेज ज्योतिर्मठ, प्राविधिक कार्यकर्ता/अधिकार मित्र ओम प्रकाश डोभाल व उमा शंकर बिष्ट तथा छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया!